Hardoi Police: गैंगस्टर एक्ट के शातिर अभियुक्त नीरज कुमार उर्फ सूरज की 52 लाख रुपये की संपत्ति हुई कुर्क: DM ने दिया था आदेश

Hardoi Police: गैंगस्टर एक्ट के शातिर अभियुक्त नीरज कुमार उर्फ सूरज की 52 लाख रुपये की संपत्ति हुई कुर्क: DM ने दिया था आदेश

हरदोई (Hardoi) ज़िले में अपराध नियन्त्रण व अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु पुलिस (Police) अधीक्षक हरदोई (Hardoi) राजेश द्विवेदी (Rajesh Diwide) के कुशल निर्देशन में चलाये जा रहे अभियान के तहत अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी अनिल कुमार यादव (Anil Kumar Yadav) के पर्यवेक्षण क्षेत्राधिकारी बिलग्राम के कुशल नेतृत्व में थाना प्रभारी माधौगंज द्वारा मु0अ0स0 663/2021 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट (Gangster Act) थाना माधौगंज से संबंधित अभियुक्त नीरज कुमार (Neeraj Kumar) उर्फ सूरज (Suraj) पुत्र मनोज (Manoj) निवासी अन्दरपुरदेव थाना बन्थरा जनपद लखनऊ (Lucknow) के विरुद्ध धारा 14(1) के अंतर्गत उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द अधिनियम के तहत लगभग 52 लाख रूपये की निम्नलिखित सम्पत्ति को जिला मजिस्ट्रेट (DM) हरदोई (Hardoi) के आदेश दिनांक 03.08.2022 के अनुपालन में कुर्क किया गया। कुर्क की गयी सम्पत्ति जिसका विवरण निम्नलिखित है।

1. अभियुक्त नीरज कुमार (Neeraj Kumar) उर्फ सूरज (Suraj) द्वारा अवैध रूप से अर्जित सम्पत्ति 20x50 फीट (1000 वर्ग फीट) का आवासीय प्लाट स्थित ग्राम/मो० बन्थरा सिकन्दरपुर तहसील सरोजनी नगर जनपद लखनऊ कीमत करीब 49 लाख रूपये उक्त अवैध सम्पत्ति को कुर्क किया जाता है।

2. अभियुक्त नीरज कुमार (Neeraj Kumar) उर्फ सूरज (Suraj) द्वारा अवैध रूप से अर्जित वाहन हुंडई कार (Hyundai) रजिस्ट्रेशन नंबर-UP 32 JV 6161, कीमत करीब 03 लाख रुपये उक्त अवैध सम्पत्ति कुर्क किया जाता है।

अभियुक्त नीरज कुमार (Neeraj Kumar) उर्फ सूरज (Suraj) पुत्र मनोज (Manoj) निवासी अन्दरपुरदेव थाना बन्थरा जनपद लखनऊ का आपराधिक इतिहास भी है। अन्य मुकदमे मल्लावां थाना जिला हरदोई (Hardoi) में दर्ज है।

अखिलेश बाथम